एनआरआई पासपोर्ट (NRI Passport) NRI Passport बनवाने और रिन्यू कराने के नए नियम, फीस और आवेदन प्रक्रिया जानें

एनआरआई (NRI Passport) नागरिक अपने निवास देश के भारतीय दूतावास (Indian Embassy) या भारत में मौजूद पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से अपना पासपोर्ट रिन्यू करा सकते हैं। यह आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाता है, जिसके लिए आवश्यक दस्तावेज़ों में आपका पुराना पासपोर्ट, वैध वीज़ा (Visa) तथा वर्तमान विदेशी निवास का प्रमाण शामिल होता है।

विदेश में रह रहे किसी भी भारतीय नागरिक (Non-Resident Indian) के लिए उनका पासपोर्ट ही सबसे बड़ा पहचान और कानूनी दस्तावेज़ होता है। वीज़ा एक्सटेंशन हो या भारत वापस लौटना, समय रहते अपना पासपोर्ट रिन्यू कराना बेहद जरूरी है।

अक्सर लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या विदेश में रहते हुए पासपोर्ट रिन्यू कराने की प्रक्रिया अलग होती है? पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है? आज के इस लेख में हम आपको एनआरआई पासपोर्ट से जुड़े सभी नियमों, आवेदन प्रक्रिया और फीस की एकदम सटीक जानकारी देंगे।

📌 नागरिक सेवाओं से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण लिंक्स:

समरी: एनआरआई पासपोर्ट

यह तालिका आपको एनआरआई पासपोर्ट और उसके रिन्यूअल से जुड़ी मुख्य बातों की एक त्वरित झलक देगी:

मुख्य बिंदुविवरण (नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार)
पोर्टल का नामपासपोर्ट सेवा (Global Passport Seva)
पासपोर्ट का रंगगहरा नीला (Deep Blue – Ordinary Passport)
रिन्यूअल का समयपुराना पासपोर्ट खत्म होने से 1 वर्ष पहले तक
ट्रैकिंग सुविधाऑनलाइन पोर्टल पर ‘Track Status’ उपलब्ध
अंतिम अपडेटजून 2026

🔍 पासपोर्ट में NRI का क्या मतलब है?

एनआरआई (NRI) का फुल फॉर्म Non-Resident Indian (अनिवासी भारतीय) होता है। सामान्यतः आयकर (Income Tax) नियमों के अनुसार, जो भारतीय नागरिक एक वित्तीय वर्ष में 182 दिनों से अधिक समय के लिए विदेश में रहता है, उसे NRI माना जा सकता है। हालांकि, पासपोर्ट और दूतावास के संदर्भ में, कोई भी भारतीय नागरिक जो लंबे समय के लिए विदेश में अध्ययन, रोजगार या व्यवसाय के लिए रह रहा है, वह एनआरआई की श्रेणी में आता है।

एनआरआई नागरिकों का पासपोर्ट भी सामान्य भारतीय नागरिकों की तरह गहरे नीले रंग (Deep Blue) का ही होता है। इसमें कोई अलग रंग नहीं होता, बस आवेदन करते समय उनके विदेशी निवास का विवरण दर्ज किया जाता है।

🔄 NRI Passport रिन्यूअल की प्रक्रिया

यदि आप विदेश में रह रहे हैं, तो आप संबंधित देश में मौजूद भारतीय दूतावास (Indian Embassy) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि आप छुट्टी पर भारत आए हैं, तो आप भारत से भी ऑनलाइन रिन्यूअल की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन के 5 आसान चरण:

  1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (passportindia.gov.in) पर जाएं। यदि आप विदेश में हैं, तो अपने देश के ‘Global Passport Seva‘ पोर्टल का चयन करें।
  2. रजिस्ट्रेशन करें: एक नया यूजर अकाउंट बनाएं और लॉगिन करें।
  3. ऑनलाइन फॉर्म भरें:Apply for Reissue of Passport’ पर क्लिक करें। यहां अपना वर्तमान विदेशी या भारतीय पता सावधानी से भरें।
  4. फीस और अपॉइंटमेंट: फॉर्म सबमिट करने के बाद निर्धारित शुल्क का भुगतान करें और दूतावास या भारत में नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) के लिए अपॉइंटमेंट बुक करें।
  5. दस्तावेज़ सत्यापन (Verification): नियत तारीख पर अपने पुराने पासपोर्ट और वैध वीज़ा/वर्क परमिट के साथ केंद्र पर जाएं। सुरक्षित रिकॉर्ड के लिए आप अपने दस्तावेजों को DigiLocker (डिजिलॉकर) में भी सेव करके रख सकते हैं।

📋 आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ और फीस

दस्तावेज / सेवा का नामविवरणभारत में अनुमानित फीस
पुराना पासपोर्टओरिजिनल पासपोर्ट और पहले व आखिरी पेज की कॉपी
विदेशी निवास प्रमाणवैध वीज़ा (Visa), वर्क परमिट या रेजिडेंस कार्ड
सामान्य 36 पेज बुकलेट10 वर्ष की वैधता के लिए₹1,500
जंबो 60 पेज बुकलेटलगातार यात्रा करने वालों के लिए (60 Pages)₹2,000
तत्काल सेवा (Tatkaal)आपातकालीन स्थिति में जल्दी पासपोर्ट पाने के लिए₹2,000 अतिरिक्त

(⚠️ महत्वपूर्ण नोट: फीस श्रेणी और आवेदन प्रकार के अनुसार बदल सकती है। विदेश में आवेदन करने पर फीस संबंधित देश की मुद्रा के अनुसार तय की जाती है। आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम शुल्क अवश्य जांचें।)

👮‍♂️ पुलिस वेरिफिकेशन (Police Verification) के नियम

एनआरआई आवेदकों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर अक्सर भ्रम रहता है:

  • बिना वेरिफिकेशन (No Police Verification): यदि आपके भारतीय स्थायी पते (Permanent Address) में कोई बदलाव नहीं हुआ है और आपका पिछला पुलिस रिकॉर्ड पूरी तरह साफ है, तो पासपोर्ट प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार कई बार बिना पुलिस वेरिफिकेशन के ही पासपोर्ट री-इश्यू कर दिया जाता है।
  • वेरिफिकेशन आवश्यक: यदि आपने भारत का पता बदल दिया है या आवेदन में कोई विशेष बदलाव किया गया है, तो पुलिस सत्यापन अनिवार्य होता है। यह आवेदन की श्रेणी और अधिकारी के निर्णय पर निर्भर करता है। इसके लिए आप ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन (चरित्र प्रमाण पत्र) प्रक्रिया की मदद भी ले सकते हैं।

🏛️ महत्वपूर्ण आधिकारिक संसाधन

धोखाधड़ी से बचने के लिए और सटीक जानकारी हेतु हमेशा भारत सरकार के आधिकारिक स्रोतों का ही उपयोग करें:

🔍 अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Rank Math FAQ)

क्या एनआरआई नागरिकों को भारतीय पासपोर्ट मिल सकता है?

हाँ, बिल्कुल। एनआरआई (Non-Resident Indian) मूल रूप से भारत के ही नागरिक होते हैं, इसलिए वे पूरी तरह से भारतीय पासपोर्ट रखने के पात्र हैं।

क्या एनआरआई भारत में पासपोर्ट रिन्यू करा सकता है?

हाँ, यदि कोई एनआरआई छुट्टी या किसी काम से भारत आया है, तो वह अपने भारतीय पते और विदेशी वीज़ा के आधार पर भारत स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) से भी अपना पासपोर्ट रिन्यू करा सकता है।

पासपोर्ट एक्सपायर होने के बाद कितने समय तक रिन्यू कराया जा सकता है?

आप पासपोर्ट एक्सपायर होने के बाद 3 साल के भीतर कभी भी इसे सामान्य री-इश्यू प्रक्रिया के तहत रिन्यू करा सकते हैं। 3 साल से अधिक समय बीत जाने पर अतिरिक्त पुलिस वेरिफिकेशन और दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता हो सकती है।

खोए हुए पासपोर्ट (Lost Passport) की स्थिति में क्या करें?

यदि विदेश में आपका पासपोर्ट खो जाता है, तो सबसे पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत (FIR) दर्ज कराएं। उसके बाद पुलिस रिपोर्ट, पुराने पासपोर्ट की कॉपी और वीज़ा की डिटेल्स के साथ तुरंत नजदीकी भारतीय दूतावास से संपर्क करें।

आवेदन के बाद नया पासपोर्ट कितने दिन में आ जाता है?

प्रोसेसिंग समय आपकी आवेदन श्रेणी, दस्तावेज़ सत्यापन और पुलिस रिपोर्ट पर निर्भर करता है। सामान्यतः बिना किसी अड़चन के यह 15 से 20 दिनों में आ जाता है, जबकि तत्काल सेवा में 3 से 7 दिनों का समय लग सकता है।

क्या एनआरआई के लिए पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य है?

यह हर मामले में अनिवार्य नहीं है। पुलिस सत्यापन की आवश्यकता आवेदन की श्रेणी, पता परिवर्तन और पासपोर्ट प्राधिकरण के निर्णय पर निर्भर करती है।

📝 निष्कर्ष और अंतिम सलाह

पासपोर्ट किसी भी भारतीय नागरिक, विशेष रूप से विदेश में रहने वाले एनआरआई के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहचान और यात्रा दस्तावेज़ है। इसलिए इसकी वैधता समाप्त होने का इंतजार करने के बजाय कम से कम 6–9 महीने पहले ही रिन्यूअल प्रक्रिया शुरू कर देना समझदारी भरा कदम है। इससे वीज़ा एक्सटेंशन, अंतरराष्ट्रीय यात्रा और इमिग्रेशन संबंधी संभावित परेशानियों से बचा जा सकता है।

पासपोर्ट आवेदन या रिन्यूअल करते समय हमेशा भारत सरकार के आधिकारिक पोर्टल और अधिकृत केंद्रों का ही उपयोग करें तथा किसी भी अनधिकृत एजेंट या वेबसाइट से सावधान रहें।

यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो, तो इसे अपने प्रवासी भारतीय (NRI) मित्रों और परिवारजनों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी समय रहते अपने पासपोर्ट से जुड़े जरूरी कार्य पूरे कर सकें।

सरकारी योजनाओं, दस्तावेज़ों और नागरिक सेवाओं से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारी के लिए LocalYojana.com पर विजिट करते रहें।

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