रियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पुराने, अधिक उत्सर्जन करने वाले भारी कमर्शियल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन व प्रतिस्थापन (Replacement-haryana Old Commercial Vehicle Tax Waiver yojana) व्यवस्था लागू की है।
इस व्यवस्था के तहत NCR जिलों में पंजीकृत पुराने कमर्शियल ट्रक और बसों को अधिकृत नियमों के तहत स्क्रैप या रिप्लेस करने पर नए BS-VI अथवा इलेक्ट्रिक वाहन (EV) की खरीद पर मोटर व्हीकल टैक्स में बड़ी छूट, ब्याज सहायता और निर्माता छूट जैसे वित्तीय लाभ प्रदान किए जा रहे हैं।
महत्वपूर्ण नोट: यह 2026 की विशेष व्यवस्था मुख्य रूप से हरियाणा के NCR क्षेत्र के अंतर्गत पंजीकृत पात्र पुराने कमर्शियल ट्रक और बसों पर लागू है। राज्य के सभी जिलों और सभी प्रकार के कमर्शियल वाहनों पर एक समान लाभ स्वतः लागू नहीं माना जाना चाहिए।
हरियाणा पुरानी कमर्शियल वाहन योजना : मुख्य लाभ एक नज़र में
इस योजना के तहत पात्र पुराने कमर्शियल ट्रक व बस मालिकों को मिलने वाले प्रमुख लाभों का विवरण नीचे दिया गया है:
| मुख्य घटक / लाभ | विवरण व प्रावधान |
| पात्र पुराने वाहन | NCR जिलों में पंजीकृत BS-I, BS-II, BS-III और पात्र BS-IV कमर्शियल ट्रक एवं बसें |
| नया पात्र वाहन | BS-VI (भारत स्टेज 6) या इलेक्ट्रिक वाहन (EV) |
| मोटर व्हीकल टैक्स छूट | नए वाहन की खरीद पर पात्रता व श्रेणी के अनुसार 50% तक टैक्स छूट |
| विशेष टैक्स छूट | निर्धारित विशिष्ट पात्रता वाले मामलों में 10 वर्ष तक 100% तक मोटर व्हीकल टैक्स छूट का प्रावधान |
| ब्याज सहायता (Interest Assistance) | नए वाहन के लिए ऋण (Loan) लेने पर 5% तक की ब्याज सहायता |
| निर्माता छूट (Manufacturer Discount) | वाहन निर्माता कंपनियों (OEMs) द्वारा एक्स-शोरूम कीमत पर 8% तक की छूट |
| परमिट संबंधी राहत | 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों में निर्धारित शर्तों के अधीन राहत |
| स्क्रैपिंग का माध्यम | केवल सरकार द्वारा अधिकृत रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF) |
पुराने BS-1, BS-2 और BS-3 ट्रक-बस के लिए क्या नियम हैं?
NCR क्षेत्र में पुराने उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों के लिए सख्त नियम तय किए गए हैं:
- अनिवार्य स्क्रैपिंग: BS-I, BS-II और BS-III श्रेणी के पुराने कमर्शियल ट्रक और बसों के संचालन पर कड़े प्रतिबंध हैं। ऐसे वाहनों को अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर (RVSF) के माध्यम से डिस्पोज/स्क्रैप कराना आवश्यक है।
- सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CoD): अधिकृत रूप से स्क्रैप कराने के बाद वाहन मालिक को डिजिटल Certificate of Deposit जारी किया जाता है, जिसके आधार पर नए वाहन के पंजीकरण पर नियमानुसार छूट का दावा किया जा सकता है।
योजना में BS-4 ट्रक और बस मालिकों के पास क्या विकल्प हैं?
पात्र BS-IV कमर्शियल ट्रक और बस मालिकों के लिए सरकार ने व्यावहारिक विकल्प उपलब्ध कराए हैं:
- वाहन प्रतिस्थापन (Replacement Option): वाहन मालिक अपने पुराने BS-4 वाहन को हटाकर उसके स्थान पर नया आधुनिक BS-VI या इलेक्ट्रिक वाहन ले सकते हैं, जिस पर मोटर व्हीकल टैक्स छूट और ब्याज सहायता का लाभ मिलता है।
- NCR से बाहर बिक्री का विकल्प: पात्र BS-4 वाहन मालिक अपने वाहन को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेकर NCR क्षेत्र से बाहर के अन्य राज्यों या गैर-NCR जिलों में बेच सकते हैं।
- पोर्टल पर प्रबंधन: यह पूरी प्रक्रिया Transport Parivartan Portal के माध्यम से डिजिटल रूप से ट्रैक और सत्यापित की जाती है।
यदि आप वाहन के मालिकाना हक में बदलाव या अन्य परिवहन नियमों की जानकारी चाहते हैं, तो RC ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया और ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन गाइड भी देख सकते हैं।
पात्रता और जरूरी शर्तें (Eligibility Criteria)
- पंजीकरण क्षेत्र: व्यावसायिक वाहन हरियाणा राज्य के NCR जिलों (जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, झज्जर आदि) के आरटीओ/आरटीए कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए।
- वाहन श्रेणी: यह योजना प्राथमिक रूप से भारी और मध्यम कमर्शियल ट्रक और बसों पर केंद्रित है।
- उत्सर्जन मानक: वाहन BS-I, BS-II, BS-III या पात्र BS-IV मानक के अंतर्गत आना चाहिए।
- अधिकृत स्क्रैपिंग: वाहन को केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF) पर ही काटा/स्क्रैप किया जाना अनिवार्य है। अनधिकृत कबाड़ियों से स्क्रैप कराने पर कोई लाभ नहीं मिलेगा।
- पुराने बकाये व परमिट स्थिति: कुछ पात्र मामलों में निर्धारित शर्तों के तहत पुराने परमिट संबंधी मामलों में राहत मिल सकती है, परंतु टैक्स और बकाये की वास्तविक स्थिति संबंधित आरटीए रिकॉर्ड के अनुसार जांची जाती है।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents Checklist)
- पुराने कमर्शियल वाहन की मूल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
- वाहन मालिक/फर्म का पहचान पत्र और पता प्रमाण (जैसे वोटर आईडी कार्ड या परिवार पहचान पत्र)
- वाहन का पैन कार्ड अथवा व्यावसायिक जीएसटी विवरण (यदि ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम है)
- बैंक लोन क्लीयरेंस / अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) यदि गाड़ी पर हाइपोथेकेशन था
- ट्रैफिक पुलिस और आरटीए से नो-चालान / क्लीयरेंस प्रमाण
- अधिकृत RVSF सेंटर द्वारा जारी Certificate of Deposit (CoD) और Certificate of Vehicle Scrapping (CVS)
- नए खरीदे जा रहे BS-VI या EV वाहन का चेसिस/इंजन विवरण व डीलर कोटेशन
- बैंक खाता पासबुक प्रति (ब्याज सहायता और स्क्रैप भुगतान के लिए)
हरियाणा स्क्रैपेज योजना : आवेदन और प्रतिस्थापन प्रक्रिया
योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की आधिकारिक चरणबद्ध प्रक्रिया इस प्रकार है:
Step 1: Transport Parivartan Portal पर पात्रता जांचें
हरियाणा परिवहन विभाग के आधिकारिक पोर्टल haryanatransport.gov.in अथवा समर्पित Transport Parivartan Portal पर जाएं। वहां अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर दर्ज करके योजना व जिलेवार (NCR क्षेत्र) पात्रता की पुष्टि करें।
Step 2: पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन
पात्र पाए जाने पर पोर्टल पर अपने वाहन का ऑनलाइन पंजीकरण करें। इसके बाद अपनी आवश्यकतानुसार पुराने वाहन के लिए Replacement (प्रतिस्थापन) या केवल Scrapping (स्क्रैपिंग) विकल्प का चयन करें।
Step 3: अधिकृत RVSF सेंटर पर स्क्रैपिंग
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राष्ट्रीय स्क्रैपेज पोर्टल vscrap.parivahan.gov.in या राज्य पोर्टल के माध्यम से निकटतम मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF) का स्लॉट बुक करें। वाहन को स्क्रैप यार्ड में भौतिक रूप से जमा करें। वहां चेसिस और इंजन सत्यापन के बाद आपको डिजिटल Certificate of Deposit (CoD) जारी किया जाएगा।
Step 4: नए वाहन (BS-VI / EV) की खरीद व लोन
नया BS-VI ट्रक/बस या इलेक्ट्रिक वाहन (EV) डीलर से बुक करें। यदि आप बैंक से कमर्शियल लोन ले रहे हैं, तो पोर्टल के माध्यम से 5% तक की ब्याज सहायता (Interest Assistance) का विकल्प चुनें।
Step 5: टैक्स छूट और पंजीकरण
नए वाहन के पंजीकरण के समय केंद्रीय वाहन पोर्टल vahan.parivahan.gov.in पर अपना डिजिटल CoD नंबर दर्ज करें। सत्यापन के बाद नए वाहन के मोटर व्हीकल टैक्स (Road Tax) में नियमानुसार 50% या पात्र विशेष मामलों में लागू छूट स्वतः समायोजित कर दी जाएगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs-haryana Old Commercial Vehicle Tax Waiver yojana)
हरियाणा में पुराने कमर्शियल वाहन पर टैक्स छूट योजना क्या है?
यह हरियाणा के NCR जिलों में पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले ट्रक एवं बसों को हटाकर नए BS-VI या इलेक्ट्रिक वाहन लाने के लिए मोटर व्हीकल टैक्स छूट, ब्याज सब्सिडी और विनिर्माता छूट देने की विशेष व्यवस्था है।
पुराने ट्रक और बस को स्क्रैप करने पर कितनी टैक्स छूट मिलती है?
पात्र मामलों में नए वाहन के मोटर व्हीकल टैक्स पर 50% तक की छूट मिलती है, जबकि कुछ विशिष्ट श्रेणियों में निर्धारित शर्तों के अधीन 10 साल तक 100% तक टैक्स छूट का प्रावधान है।
क्या BS-4 ट्रक को बदलने पर 100% रोड टैक्स माफ होगा?
100% टैक्स छूट सभी वाहनों के लिए सामान्य नियम नहीं है। यह केवल अधिसूचना में उल्लिखित विशिष्ट परिस्थितियों और पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले मामलों पर ही लागू होती है।
हरियाणा की यह स्क्रैपेज योजना किन जिलों में लागू है?
यह विशेष योजना मुख्य रूप से हरियाणा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के अंतर्गत आने वाले जिलों में पंजीकृत कमर्शियल ट्रकों और बसों के लिए अधिसूचित की गई है।
पुराने BS-1, BS-2 और BS-3 ट्रक-बस का क्या होगा?
BS-I से BS-III श्रेणी के वाहनों को अधिकृत RVSF सेंटर पर अनिवार्य रूप से स्क्रैप कराना होता है, जिसके बाद मिले सर्टिफिकेट से नए वाहन पर लाभ लिया जा सकता है।
BS-4 वाहन को स्क्रैप करने के बाद नया कौन-सा वाहन खरीद सकते हैं?
योजना के तहत लाभ लेने के लिए नया वाहन आधुनिक BS-VI उत्सर्जन मानक वाला या पूर्णतः इलेक्ट्रिक वाहन (EV) होना चाहिए।
Certificate of Deposit (CoD) क्या होता है?
यह अधिकृत रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF) द्वारा ऑनलाइन जारी किया जाने वाला आधिकारिक प्रमाण पत्र है, जो यह प्रमाणित करता है कि वाहन को कानूनी रूप से नष्ट कर दिया गया है।
हरियाणा में पुराने ट्रक को स्क्रैप कर नया वाहन लेने के लिए आवेदन कैसे करें?
इसके लिए परिवहन विभाग के Transport Parivartan Portal पर जाकर वाहन की पात्रता जांचनी होती है और ऑनलाइन आवेदन कर अधिकृत स्क्रैपिंग व रिप्लेसमेंट प्रक्रिया पूरी करनी होती है।
Transport Parivartan Portal पर वाहन का पंजीकरण कैसे करें?
पोर्टल पर जाकर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और रिप्लेसमेंट अथवा स्क्रैपिंग का विकल्प चुनकर आवेदन सबमिट करें।
पुराने कमर्शियल वाहन को स्क्रैप करने पर ब्याज सहायता कितनी मिलती है?
योजना के तहत नए पात्र वाहन की खरीद पर बैंक ऋण लेने वाले वाहन मालिकों को 5% तक की ब्याज सहायता (Interest Assistance) और विनिर्माताओं द्वारा 8% तक की छूट मिल सकती है।
LocalYojana.com की सलाह:
हरियाणा के NCR जिलों में पंजीकृत पुराने ट्रक या बस मालिक अपने वाहन को सड़क किनारे किसी अनधिकृत कबाड़ी से कभी न कटवाएं। अवैध स्क्रैपिंग से न तो वाहन का आधिकारिक पंजीकरण रद्द होता है और न ही नए वाहन पर कोई टैक्स छूट या CoD मिलता है। हमेशा Transport Parivartan Portal पर पात्रता जांचकर अधिकृत RVSF केंद्र का ही उपयोग करें।
अस्वीकरण (Disclaimer):
LocalYojana.com एक स्वतंत्र जन-सूचनात्मक पोर्टल है और यह हरियाणा सरकार या परिवहन विभाग से संबद्ध नहीं है। यह लेख केवल जन-जागरूकता और आधिकारिक प्रशासनिक अधिसूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। टैक्स छूट की दरें, ब्याज सहायता और पात्रता की शर्तें परिवहन विभाग, हरियाणा की नवीनतम अधिसूचनाओं के अनुसार बदल सकती हैं। किसी भी आवेदन से पूर्व आधिकारिक पोर्टल haryanatransport.gov.in या अपने स्थानीय RTA कार्यालय से नियमों की पुष्टि अवश्य करें।